परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने की अंतिम तिथि पहले 31 जुलाई निर्धारित की थी। अब, ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इसे बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने बुधवार को एक नया आदेश जारी किया है। यदि आप अपने पुराने वाहन पर 10 अगस्त के बाद तक HSRP नहीं लगवाते, तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
नए परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार, पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की अंतिम तिथि को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों को अब 10 अगस्त तक एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवानी होगी। अगर वाहन मालिक 10 अगस्त तक एचएसआरपी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और बुकिंग स्लिप दिखाते हैं, तो उन्हें चालान से राहत मिलेगी। पहले इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए इसे बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है।
तय की गई तिथि के बाद, यदि वाहन मालिक एचएसआरपी के लिए निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो उन पर 5000 से 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि निर्धारित तिथि तक एचएसआरपी के लिए आवेदन कर लें और अपने वाहनों पर नई प्लेट लगवा लें।
सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, कई वाहन मालिक इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। पुरानी प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था, जिससे इन्हें हटाना और बदलना भी आसान हो जाता था, और चोरी की स्थिति में ट्रैकिंग करना कठिन हो जाता था।
एचएसआरपी एक एल्यूमिनियम प्लेट होती है, जिसे गाड़ी के फ्रंट और बैक पर वन-टाइम स्नैप-ऑन-लॉक के जरिए लगाया जाता है। इसे हटाना मुश्किल होता है और एक बार हटाने पर दूसरी नंबर प्लेट लगाना संभव नहीं होता। HSRP पर अंक और अक्षरों को हॉट स्टैंप वाली फिल्म से ढंका जाता है, जिसमें 45 डिग्री एंगल पर ‘इंडिया’ लिखा होता है। अंक और अक्षर का साइज 10 मिमी होता है और इसमें खास फोंट का उपयोग किया जाता है, जो लाइट पड़ने पर चमक उठता है और सीसीटीवी कैमरे में आसानी से कैप्चर हो जाता है।
एचएसआरपी की प्लेट पर नीले रंग में अशोक चक्र का हॉट स्टैम्प क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है और बाय कोने पर 10 अंकों का सीक्रेट कोड लेजर से लिखा होता है। यह कोड यूनिवर्सल होता है और एक ही गाड़ी के फ्रंट और रियर प्लेट पर अलग-अलग होता है। इस कोड में गाड़ी की सारी डिटेल्स, जैसे चेसिस और इंजन नंबर, परचेसिंग डेट, गाड़ी का मॉडल, डीलर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आदि, शामिल होते हैं।
एचएसआरपी की कीमतें इस प्रकार हैं:
- दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए
- कार के लिए 695 रुपए
- मध्य और भारी वाहन के लिए 730 रुपए
- ट्रैक्टर और कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 रुपए
एचएसआरपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आवेदन प्रक्रिया
पहले आपको **SIAM पोर्टल** की आधिकारिक वेबसाइट [siam.in](http://siam.in) पर जाना होगा। वहां, अपने वाहन का नंबर, इंजन नंबर, और चेसिस नंबर जैसी आवश्यक जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद, वाहन निर्माता कंपनी, जिले, और नजदीकी वाहन डीलर का चयन करें। एचएसआरपी प्लेट के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
भुगतान के बाद, स्टॉल बुक कर लें और भुगतान की रसीद अपने रिकॉर्ड के लिए प्राप्त कर लें। आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त हो जाएगी। तय की गई तारीख पर नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी प्राप्त करें। ध्यान दें कि ऑनलाइन भुगतान के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। एक बार एचएसआरपी प्लेट लगवाने के बाद, यह हमेशा के लिए वैध रहेगा।
Vehicle HSRP Update
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