Samajik Suraksha Yojana : महिलाओं के लिए एक और योजना का ऐलान, हर माह मिलेंगे 4,000 रुपए

मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना की सफलता को देखते हुए, अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह की योजनाएं शुरू कर रही हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में मांझी लड़की बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और झारखंड में मुख्यमंत्री माईयां सम्मान योजना चलाई जा रही हैं। इसी तरह, बिहार सरकार ने भी तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

महिलाओं के लिए एक और योजना का ऐलान, हर माह मिलेंगे 4,000 रुपए
महिलाओं के लिए एक और योजना का ऐलान, हर माह मिलेंगे 4,000 रुपए

बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना (Samajik Suraksha Yojana) के अंतर्गत राज्य की विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को हर माह 4,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को भी मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना की घोषणा को आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ :

  • सामाजिक सुरक्षा योजना बिहार का लाभ राज्य की ऐसी महिलाओं को दिया जाएगा जिनके पति की मौत हो चुकी है।
  • योजना का लाभ तलाकशुदा महिला को मिल सकेगा।
  • इस योजना का लाभ 18 साल के कम उम्र के उन बच्चों दिया जाएगा जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है।

योजना के लिए क्या है पात्रता संबंधी नियम व शर्तें :

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:

  • लाभार्थी महिला या उसके बच्चे बिहार राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • इस योजना में राज्य के लिए गरीब व जरूरतमंद परिवार की महिला व उसके बच्चे पात्र होंगे।
  • यदि बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपनी मां के साथ रहते हैं तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • योजना के लिए वहीं परिवार पात्र होंगे जिनकी सालाना इनकम शहरी क्षेत्र से है तो 95 हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 72 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ परिवार की एक मां और अधिकतम उसके दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
  • जो महिला तलाकशुदा है और उसके बच्चे उसके पास रहते हैं, वह और उसके अधिकतम दो बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं।
  • जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है, उन बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता :

  • सामाजिक सुरक्षा योजना (Samajik Suraksha Yojana) के तहत शुरू की गई इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी
  • आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण-पत्र
  • बीपीएल सूची में परिवार का नाम दर्ज है तो इसकी सूची की फोटो कॉपी
  • पिता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र
  • आवेदक और बच्चे का फोटो
  • मां व बच्चों के नाम का संयुक्त खाता होना चाहिए

योजना में कैसे करें आवेदन :

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने जिले की बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जाना होगा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शुरू की गई है।

  • यहां योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  • अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भरनी हैं।
  • अब इस आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज अटैच करना होगा।
  • अब इसे पूर्णरूप से भरें।  इसके बाद आवेदन फॉर्म को जहां से आपने लिया है, वहीं पर इसे जमा करा देना है।
  • आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे कि बच्चे को वास्तविकता में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है या नहीं।
  • यदि सब कुछ सही पाया गया तो इस योजना के तहत लाभार्थी बच्चे और उसकी मां के संयुक्त खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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