मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी में सहयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार लड़कियों को विवाह के लिए 51,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार लड़कियों की शादी के लिए तकनीकी और वित्तीय समर्थन प्रदान करती है, ताकि उन पर किसी भी तरह का वित्तीय दबाव नहीं पड़े। इसमें लाभार्थी के खाते में सीधे 51,000 रुपए तक की राशि ट्रांसफर की जाती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वर्गों के बीपीएल परिवार, शेष वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं, और स्वयं महिला खिलाड़ियों की कन्याओं के लिए विवाह हेतु लाभ उपलब्ध है।
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, और इसे केवल उन परिवारों के लिए लागू किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम हो। इस योजना का लाभ सिर्फ दो कन्या संतानों के विवाह हेतु दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
यह योजना उन परिवारों के लिए है जो अपनी बेटियों की शादी के वित्तीय बोझ को संभालने में समर्थ नहीं हैं। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत विवाह समय पर योग्य लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो 31,000 रुपए से 41,000 रुपए तक हो सकती है।
प्रदेश में जब लड़कियां 10वीं पास कर लेती हैं, तो सरकार उन्हें उनके विवाह के समय 41,000 रुपए देती है। जबकि अगर वे स्नातक पास कर लेती हैं, तो सरकार उनके विवाह पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
1. आधार कार्ड या जन आधार कार्ड
2. आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू)
4. बैंक खाता विवरण
5. बीपीएल कार्ड या अंत्योदय प्रमाण पत्र या आस्था कार्ड (यदि लागू)
6. विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू)
7. राज्य स्तर का खिलाड़ी प्रमाण पत्र (यदि लागू)
8. कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र
9. आय प्रमाण पत्र
10. वर और वधू की फोटो
ये सभी दस्तावेज़ आपको योजना के लिए पंजीकरण के समय प्रस्तुत करने होंगे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करने के लिए एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं। आपको वहां लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, SJMS SMS आइकॉन पर क्लिक करें और फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिंक पर क्लिक करें। आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध हैं।
यहाँ आपको योजना के लिए आवेदन करने के बाद की आवश्यक दिशा-निर्देशों का उपयोग करते हुए सभी जानकारी सही से भरनी होगी। इसके बाद, आपको अपने आवेदन में जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। आप इस योजना के लिए स्वयं या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सभी जानकारी को सहीतरीके से भरने के बाद, आपको OTP या फिंगरप्रिंट से वेरिफाई करना होगा। फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद, आपको इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना होगा।