तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अब महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने यह आरक्षण 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।
शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
इस फैसले के बाद अब रोजगार के अवसर देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिससे महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके समग्र विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार यह वादा पूरा किया है।
महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है, जिसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
प्रदेश में तीसरे ग्रेड के शिक्षक के लगभग 27,000 पद खाली हैं और आगामी बजट में सरकार इन पदों को बढ़ाने की घोषणा भी कर सकती है। नई भर्ती में महिलाओं को अब 50% आरक्षण के तहत शामिल किया जाएगा।