पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ, आश्रित और गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रति माह 750 रुपए और स्कूल में प्रवेश के बाद 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाते हैं।
अनाथ बच्चों की परवरिश और शिक्षा की व्यवस्था संस्थागत रूप से न करके, उन्हें समाज के भीतर ही उनके निकटतम रिश्तेदारों या परिचितों के परिवारों में रखने की योजना बनाई गई है। इसके तहत इच्छुक व्यक्ति को पालनहार नियुक्त किया जाएगा, जो बच्चों को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस योजना के तहत पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
अनाथ बच्चे, जिनके माता-पिता को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा मिली हो, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा की अधिकतम तीन संताने, नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने, पुनर्विवाहित विधवा की संतान, एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान, विकलांग माता-पिता की संतान, और तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान।
पालनहार योजना का लाभ
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अनाथ बच्चे के पालनहार परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रति माह ₹750 की दर से अनुदान दिया जाता है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो यह अनुदान बढ़कर ₹1500 प्रति माह हो जाता है और यह सहायता 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए वस्त्र, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रति वर्ष ₹2000 का वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
पालनहार योजना के वार्षिक सत्यापन शुरू
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना का लाभ प्राप्त करने वाले पात्र बच्चों के लिए, इसका वार्षिक सत्यापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि योजना के तहत उन्हें सही और समय पर लाभ मिल रहा है। पिछले शैक्षणिक सत्र में जिन छात्रों ने अपने वार्षिक सत्यापन का प्रक्रिया पूरा नहीं किया, उन्हें अब अपने सत्यापन का प्रक्रिया पूरा करने का अवसर है। नवीनतम सूचना के अनुसार, उन्हें अपना सत्यापन 31 मई तक करवाना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें योजना के लाभ का आगामी वर्ष में भी आनंद लेने का अधिकार रहेगा।
पालनहार योजना आवेदन प्रक्रिया
आप पालनहार योजना के लिए अपना आवेदन दो तरीकों से कर सकते हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। आवेदन फॉर्म में आपको सभी आवश्यक जानकारी ठीक-ठीक भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। फिर, आप अपने शहर के जिलाधिकारी या ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी के पास जा कर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
यहाँ पालनहार योजना के लिए आवेदन करने के दो विभिन्न तरीके हैं। पहले, आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरना आवश्यक है, और साथ ही आवश्यक दस्तावेज़ भी संलग्न करना होगा।
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